RBI Rule : आजकल ज़्यादातर लोग एक से ज्यादा बैंक खाते रखते हैं – कहीं सैलरी आती है, कहीं से निवेश होता है, तो कहीं सिर्फ सेविंग्स रखी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी खाते को महीनों या सालों तक यूज़ ही नहीं करते। अब सवाल ये उठता है – क्या ऐसा खाता अपने आप बंद हो जाता है?
तो चलिए आपको बताते हैं कि RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बारे में क्या नियम बना रखा है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
कब होता है बैंक खाता ‘निष्क्रिय’?
RBI के नियम के मुताबिक, अगर आपने अपने बैंक खाते में लगातार 2 साल तक कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं किया, तो बैंक उसे निष्क्रिय (Dormant) घोषित कर सकता है। इसका मतलब है – न तो आप पैसे निकाल सकते हैं, न ही जमा कर सकते हैं, और कई सुविधाएं भी ब्लॉक हो जाती हैं।
ये नियम हर तरह के खातों पर लागू होता है – चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट, या फिर कोई डिपॉजिट अकाउंट।
क्या निष्क्रिय खाते का पैसा चला जाता है?
बिलकुल नहीं! आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। साथ ही बैंक उस पर आपको ब्याज भी देता है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जब तक खाता फिर से एक्टिव नहीं किया जाता, तब तक आप उसमें कुछ कर नहीं सकते।
बैंक ऐसा क्यों करते हैं?
बिल्कुल जायज सवाल है। दरअसल, लंबे समय तक यूज़ न होने वाले खातों का गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है – जैसे फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग। इसी वजह से बैंक ऐसे खातों को ‘सस्पेंड’ की तरह निष्क्रिय कर देते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ न कर सके।
निष्क्रिय खाता फिर से कैसे चालू करें?
बहुत आसान है। आपको बस अपने बैंक की ब्रांच में जाना होगा और KYC (Know Your Customer) डॉक्युमेंट्स – जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेकर जाना होगा। बस एक छोटी सी प्रक्रिया के बाद आपका खाता फिर से एक्टिव हो जाएगा।
अगर खाता जॉइंट है, तो दोनों अकाउंट होल्डर को KYC कराना ज़रूरी है।
क्या इसके लिए बैंक कोई चार्ज लेता है?
बिलकुल नहीं! RBI ने साफ कहा है कि निष्क्रिय खाता एक्टिवेट करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जा सकता – चाहे खाते में बैलेंस हो या नहीं। यानी आप फ्री में दोबारा अपना खाता चालू करवा सकते हैं।
निष्क्रिय और अदावी खाते में फर्क?
अगर कोई खाता 10 साल तक पूरी तरह निष्क्रिय रहता है, तो उसे ‘अदावी खाता’ (Unclaimed Account) माना जाता है और उसमें मौजूद पैसे RBI के DEAF फंड (Depositor Education and Awareness Fund) में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन घबराइए मत – आप अपने डॉक्युमेंट्स के साथ कभी भी उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं।
कुछ काम की सलाह
- अपने हर बैंक अकाउंट को कम से कम 6 महीने में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें – भले ही मामूली ट्रांज़ैक्शन ही क्यों न हो।
- अगर कोई अकाउंट अब आपको ज़रूरत नहीं लगता, तो उसे बंद करवा देना ही बेहतर है।