7th Pay Commission : केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की सुविधा लागू की है। यह पहल पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाना है।
क्या है अतिरिक्त पेंशन का लाभ?
80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मौजूदा मूल पेंशन पर अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी, जो आयु के अनुसार निर्धारित की गई है:
- 80 से 85 वर्ष: मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन,
- 85 से 90 वर्ष: मूल पेंशन पर 30% अतिरिक्त पेंशन,
- 90 से 95 वर्ष: मूल पेंशन पर 40% अतिरिक्त पेंशन,
- 95 से 100 वर्ष: मूल पेंशन पर 50% अतिरिक्त पेंशन,
- 100 वर्ष और उससे अधिक: मूल पेंशन पर 100% अतिरिक्त पेंशन।
कब से लागू होगा यह लाभ?
यह अतिरिक्त पेंशन उस महीने से लागू होगी, जिस महीने पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष पूरी होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष 1 मई को पूरी होती है, तो उन्हें 1 मई से अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
किसे मिलेगा यह लाभ?
यह सुविधा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनभोगियों को मिलेगी। इसमें पूर्व केंद्रीय कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी, रेलवे पेंशनभोगी, रक्षा सेवा पेंशनभोगी और अन्य संबंधित पेंशनभोगी शामिल हैं।
केंद्र सरकार की यह पहल बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। यह कदम पेंशनभोगियों को सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।